
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर उपचुनाव की राज्य निर्वाचन आयोग ने औपचारिक घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने संविधान के अनुच्छेद 243-ट के तहत अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि हरिद्वार जिले को छोड़कर सभी जिलों में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के रिक्त पदों पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चुनाव कराए जाएंगे।
जारी अधिसूचना के अनुसार —
नामांकन पत्र 13 और 14 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे।
नामांकन की जांच 15 नवंबर को होगी।
नाम वापसी 16 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक स्वीकार की जाएगी।
प्रतीक आवंटन भी 16 नवंबर को नाम वापसी के बाद किया जाएगा।
मतदान 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा।
मतगणना 22 नवंबर को पूरी कर परिणाम घोषित किए जाएंगे।
निर्वाचन आयोग ने सभी जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने जिलों में रिक्त पदों का पूरा विवरण, आरक्षण सहित, 11 नवंबर तक सार्वजनिक करें और उसकी सूचना राज्य गजट में प्रकाशित कराएं। साथ ही स्थानीय समाचार पत्रों, मुनादी और अन्य माध्यमों से जनता को व्यापक रूप से अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव कार्यक्रम की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, तहसील और डीएम कार्यालयों के सूचना-पट्टों पर भी प्रदर्शित की जाएगी।
नामांकन पत्रों की बिक्री —
ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों के लिए नामांकन पत्र विकास खंड मुख्यालयों से उपलब्ध होंगे।
जिला पंचायत सदस्य पद के नामांकन पत्र जिला पंचायत मुख्यालयों से लिए जा सकेंगे।
नामांकन पत्रों की बिक्री 11 से 13 नवंबर तक कार्यालय समय में और 14 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक की जाएगी।
इस प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत उपचुनाव की पूरी प्रक्रिया को तय कार्यक्रम के अनुसार समयबद्ध रूप से संपन्न कराने की तैयारी शुरू कर दी है।









