
उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्पन्न संशय अब समाप्त हो गया है। नैनीताल हाईकोर्ट में लंबित मामले को लेकर उत्पन्न असमंजस के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्टता मिलने पर चुनावी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के तहत 14 जुलाई को पहले चरण में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाना था। लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के चलते आयोग ने 13 जुलाई को चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया अस्थायी रूप से 14 जुलाई की दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी।
14 जुलाई को नैनीताल हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अदालत ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाई है। कोर्ट ने केवल 6 जुलाई को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी सर्कुलर पर रोक लगाई है। इस स्पष्टीकरण के बाद आयोग ने अधिसूचना के अनुरूप चुनाव प्रक्रिया जारी रखने का निर्णय लिया।
निर्णय के अनुसार, 14 जुलाई को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चुनाव चिन्हों का आवंटन शुरू कर दिया गया। जो प्रत्याशी चिन्ह नहीं प्राप्त कर सके हैं, उनके लिए चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया 15 जुलाई को सुबह 8 बजे से कार्य समाप्ति तक चलेगी।
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राहुल कुमार गोयल ने बताया कि आयोग ने 11 जुलाई को हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बाद 13 जुलाई को अदालत में पत्र दाखिल किया था, जिसमें यह बताया गया कि आदेश के कारण चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। इसके जवाब में कोर्ट ने 14 जुलाई को स्पष्ट किया कि चुनाव पर कोई रोक नहीं है।
हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संचालित करने का निर्णय लिया है। सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि चिन्ह आवंटन व आगे की चुनावी प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी की जाए।