होली के अवकाश को लेकर आया महत्वपूर्ण आदेश

उत्तराखंड: होली (छलड़ी) के त्यौहार को लेकर उठ रही अवकाश की मांग के बीच, नैनीताल जिला अधिकारी के निर्देश पर 15 मार्च 2025 (शनिवार) को जनपद नैनीताल के समस्त कार्यालयों और संस्थानों में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। हालांकि, यह अवकाश बैंक, कोषागार और उपकोषागार पर लागू नहीं होगा।

कलैण्डर वर्ष 2025 के लिए जनपद नैनीताल के सभी कार्यालयों और संस्थानों में यह अवकाश रहेगा। लेकिन जिन विद्यालयों और संस्थानों में 15 मार्च को सीबीएसई या किसी विभाग/आयोग की प्रतियोगी परीक्षा या अन्य परीक्षा आयोजित की जा रही हैं, वहां यह अवकाश लागू नहीं होगा। ऐसे संस्थानों में परीक्षार्थियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

यह निर्णय शांति और व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है, ताकि त्यौहार के दौरान कोई समस्या न उत्पन्न हो और सभी को निर्बाध रूप से अपनी गतिविधियाँ करने की सुविधा मिले।

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