उत्तराखंड: पंचायत चुनाव के लिए खर्च सीमा और नामांकन शुल्क में बढ़ोत्तरी

उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। अब प्रधान पद के प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में 75 हजार रुपये तक खर्च कर सकेंगे। यह फैसला राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने लिया और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस संबंध में पत्र भेज दिया।

आयोग ने विभिन्न पदों के लिए नामांकन शुल्क और जमानत राशि भी तय कर दी है। ग्राम पंचायत सदस्य के नामांकन पत्र का शुल्क 150 रुपये, जमानत राशि 300 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत के लिए शुल्क 210 रुपये और जमानत राशि 750 रुपये होगी। ग्राम प्रधान और सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन शुल्क 300 रुपये और जमानत राशि 1500 रुपये तय की गई है।

वहीं, जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र शुल्क 450 रुपये और जमानत राशि 1500 रुपये, कनिष्ठ उप प्रमुख व ज्येष्ठ उप प्रमुख के नामांकन पत्र का शुल्क 450 रुपये और जमानत राशि 2250 रुपये निर्धारित की गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन शुल्क 600 रुपये और जमानत राशि 3000 रुपये, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के लिए शुल्क 750 रुपये और जमानत राशि 3000 रुपये होगी। जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन पत्र का शुल्क 1500 रुपये और जमानत राशि 6000 रुपये होगी।

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