नए प्रावधान के विरोध में हड़ताल पर गए बस और टै‌क्सी संचालक, यात्री बेहाल

हल्द्वानी। वाहन दुर्घटना होने पर चालक को 10 वर्ष का करावास और पांच लाख अर्थदंड वसूलने के नए प्रावधान का ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने विरोध तेज कर दिया है। इस कानून के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन कांग्रेस की तीन दिनी देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। इस हड़ताल को महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल ने समर्थन दिया है। ऐसे में पर्यटक और यात्रियों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

महासंघ टैक्सी यूनियन कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष ठाकुर सिंह बिष्ट ने देशव्यापी हड़ताल का यूनियन समर्थन किया है। एक से तीन जनवरी तक तीन दिनी देशव्यापी हड़ताल को केमू समेत अन्य का समर्थन है। कुमाऊं टैक्सी महासंघ भी इस बंद का पूर्ण समर्थन करता है। उन्होंने समस्त विभागों में अधिग्रहित व्यावसायिक वाहन चालकों/मालिकों से अनुरोध किया है कि वह भी इस बंद में अपना पूर्ण समर्थन दें।

नए कानून में दुर्घटना की स्थिति में ट्रक चालक पर सात लाख रुपये का जुर्माना और 10 साल कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। जो ट्रक चालक की आर्थिक स्थिति के अनुसार गलत है। इधर इस हड़ताल का असर पहले ही दिन देखने को मिल रहा है। बसों और टैक्सियों के चक्के जाम होने से यात्रियों को इधर उधर भटकते देखा जा रहा है।

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